सोनू सूद को लगा बड़ा झटका, Bombay High Court ने अवैध निर्माण मामले में खारिज की याचिका

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नई दिल्ली: बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood ) इन दिनों काफी सुर्ख़ियों में है। दरअसल सोनू के मुंबई में कथित अवैध निर्माण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)  ने आज अपना फैसला सुना दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दिया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अवैध निर्माण को लेकर अभिनेता को नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ अभिनेता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को ‘आदतन अपराधी’ बताया था। नगरपालिका ने अदालत में कहा था कि अभिनेता अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं।


बता दें कि सोनू सूद पर आरोप है कि उन्होंने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत ढांचागत बदलाव किया। इसके बाद बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सोनू बॉम्बे उच्च न्यायालय पहुंचे थे। सोनू सूद ने वकील डीपी सिंह के जरिए पिछले हफ्ते दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने छह मंजिला शक्ति सागर इमारत में कोई अवैध निर्माण नहीं करवाया है।

 

अदालत में दायर याचिका में पिछले साल अक्तूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने और इस मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया था। बीएमसी ने इस मामले में जुहू पुलिस से चार जनवरी को शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि अभिनेता ने शक्ति सागर बिल्डिंग जो कि एक रिहाइशी इमारत है, इसे बिना अनुमति लिए होटल में तब्दील किया है।

बीएमसी  ने पैसे कमाने का लगाया था आरोप

बीएमसी ने अदालत में अपनी दलील में अभिनेता पर अवैध निर्माण के जरिए पैसे कमाने का आरोप लगाया था। महानगरपालिका का कहना है कि सूद ने लाइसेंस लेना जरूरी नहीं समझा और एक रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सोनू को बीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और निर्माण कार्य जारी रखा था।

This post was last modified on January 21, 2021 11:58 AM

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