नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आईएएनएस)| सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) को अपने पदाधिकारियों को चुनने के लिए 28 सितंबर को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश एस.ए बोब्डे और एल.नागेश्वर राव की पीठ ने कहा है कि राज्य क्रिकेट निकाय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए संविधान को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, लेकिन वह निश्चित रूप से चुनाव आयोजित करा सकता है।
पीठ ने हालांकि यह भी साफ कर दिया है कि टीएनसीए चुनावों के परिणाम को घोषित नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु क्रिकेट निकाय के चुनाव परिणाम उसके अंतिम आदेशों के अधीन होंगे।
अदालत ने कहा, “सहायक सचिव और उपाध्यक्ष के परिणाम फैसले के अधीन होंगे।”
ऐसे आरोप हैं कि अभी तक टीएनसीए के अलावा चार अन्य राज्य संघों ने बीसीसीआई के संविधान को पूरी तरह से अपनाया नहीं है।
इस बीच, प्रशासकों की समिति (सीओए) ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह फैसला गलत मिसाल कायम करेगा। इस पर एमिकस क्यूरे पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि 38 राज्य संघों में से सिर्फ चार राज्य सं घों ने ही बीसीसीआई के संविधान को नहीं अपनाया है।
राज्य संघ के वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से अपील की थी कि राज्य संघों को चुनाव आयोजित कराने की मोहलत तो दी जा सकती है।
अदालत ने कहा कि वह इस समय पूरे मामले का हल नहीं कर सकती लेकिन अगर पाया गया कि चुनाव कानून के मुताबिक नहीं हुए हैं तो उन्हें निरस्त किया जा सकता है।
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…