नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने एक महिला के दुष्कर्म और उसकी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए मौत की सजा पाए शख्स की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी। उसे 22 अप्रैल को फांसी दी जानी थी।
जोड़ा तमिलनाडु के थेनी जिले के सुरुली वॉटरफाल्स घूमने गया था, वहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
एक शख्स अपनी प्रेमिका के साथ 14 मई, 2011 को सुरुली वाटरफाल्स गया था। दिवाकर नाम के एक शख्स (अब 30 वर्षीय) ने क्रूरतापूर्वक हमला किया और लड़के को मार डाला और लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी भी हत्या कर दी थी।
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