Sukanya Samriddhi Scheme : केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी और पढ़ाई के खर्चों के लिये सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme 2020) को लॉन्च किया था। केंद्र सरकार की इस स्कीम टैक्स को बचत से लेकर निवेश के लिहाज से एक बढ़िया विकल्प माना जाता है।
केंद्र सरकार ने इस स्कीम से जुड़े कुछ नियमों में हाल ही में नए बदलाव किए है। इसलिए अगर आप भी इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो इन नए नियमों के बारे में पहले अच्छे से जान लीजिए ताकि आपकी सारी शंकाए दूर हो सके।
एक वित्तीय वर्ष में अगर सुकन्या समृद्धि खाते में 250 रुपए ही जमा किया जाता था तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट की श्रेणी में रखा जाता था। अब सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नियम के मुताबिक डिफॉल्ट अकाउंट में जमा राशि पर भी उतना ही ब्याज दिया जाएगा जितना इस योजना के लिए निर्धारित किया गया था।
नए नियम के तहत 18 साल की आयु पूरी होने के बाद बच्ची खुद ही अपने अकाउंट का संचालन कर सकेगी। पहले सरकार ने यह आयु 10 साल तय की थी। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो अभिभावक को बच्ची से संबंधित दस्तावेज पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे।
अगर किसी वजह से बच्ची की मौत होती है या किसी जानलेवा बीमारी से इलाज के दौरान जान चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए मैच्योरिटी से पहले भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है।
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