UPSC Prelims Exam 2020: 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा टालने के आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है। सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यूपीएससी की उन दलीलों को स्वीकार किया कि अब परीक्षा टालने के असर अगले साल की परीक्षा पर भी पड़ेगा।
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 परीक्षा फिर से स्थगित करने में असमर्थता जाहिर की थी। इस मसले पर कोर्ट में यूपीएससी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा था कि परीक्षा स्थगित करने के मामले में सहमत होना जरा भी संभव नहीं है।
कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही एक बार परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। अब दोबारा इसे स्थगित करने से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को आगे के परीक्षा कार्यक्रम को भी नुकसान पहुंचेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से हलफनामा लगाने को कहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह हलफनामे के जरिए कोर्ट को परीक्षा स्थगित न कर पाने के पीछे की तार्किक वजह बताए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को हलफनामा जमा करने के लिए मंगलवार, 29 सितंबर 2020 का समय दिया था। इसलिए आज इस मामले की फिर से सुनवाई हुई। आपको बता दें कि यूपीएससी उम्मीदवारों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में सिविल सेवा परीक्षा 2020 को फिर से स्थगित करने की मांग की थी।
इसके पीछे की वजह ये बताई कि कोरोना वायरस महामारी और देश के कई हिस्सों में बाढ़ से बिगड़े हालात के कारण कई उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में शामिल हो पाना आसान नहीं। इस स्थिति में यूपीएससी द्वारा अभी परीक्षा कराना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन होगा।
This post was last modified on September 30, 2020 1:27 PM
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