नई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को दो करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर विदेश यात्रा की अनुमति दी।
वहीं इसके बदले 10 करोड़ रुपये जमा करने पर जोर देते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम मामले में आरोपी हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सांसद हैं या नहीं। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की जांच की जा रही है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति चिदंबरम को निर्देश दिया कि वह दो करोड़ रुपये की राशि रजिस्ट्री में जमा कराने के साथ-साथ उन स्थानों की विस्तृत जानकारी दें, जहां की वे यात्रा करेंगे और ठहरेंगे।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि यदि अनुमति दी जा रही है तो उन्हें 10 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने की शर्त पर ही यह अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि पहले भी किया गया था, जब अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।
वहीं कार्ति चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक सांसद के लिए यह शर्त न्यायोचित नहीं है और वह कहीं भागने वाले नहीं हैं। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि उनका मुवक्किल भाग नहीं जाएगा और उन्हें विदेश यात्रा करना एक मौलिक अधिकार है।
इस स्तर पर, पीठ ने कहा कि यह कुछ हद तक राशि को कम कर सकती है और 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि अदालत ने उन्हें यह साबित करने के बाद जमानत दी है कि सबूतों से छेड़छाड़ का कोई मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा 10 करोड़ रुपये की शर्त लगाई गई थी और उनके मुवक्किल ने 2017 और 2018 में इन शर्तों के बिना विदेश यात्रा की थी।
प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कई मौकों पर कार्ति से पूछताछ की है। जांच एजेंसियां 2007 में फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से 305 करोड़ रुपये की निकासी हासिल करने में उनकी कथित भूमिका की जांच कर रही हैं, जब उनके पिता पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे। ईडी ने सीबीआई द्वारा एफआईआर के आधार पर कार्ति के खिलाफ पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया था।
–आईएएनएस
एकेके/एसजीके
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