नई दिल्ली, 16 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को जम्मू एवं कश्मीर में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साथ ही कहा कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर चयनात्मक आधार पर सामान्य स्थिति बहाल की जाए।
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