नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)| केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम में संशोधन करने को मंजूरी दे दी।
सरकार ने कहा कि इस अनुमोदन से केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता मिलेगी, त्रिपक्षीय निकायों में कामगारों का सच्चा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, सरकार द्वारा कामगारों के प्रतिनिधित्व में मनमाने नामांकन को रोका जा सकेगा और मुकदमेबाजी और औद्योगिक असंतोष में कमी आएगी।
यह प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा त्रिपक्षीय निकायों में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को अधिक पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा। इस तरह मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने में जवाबदेह होंगी।
केन्द्र और राज्यस्तर पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया की डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को केन्द्र और राज्य स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जा सकेंगी।
ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण, उनके अधिकारों, दायित्वों और जिम्मेदारियों को देखती है। यह पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को कानूनी और कॉर्पोरेट वैधता प्रदान करती है।
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