लखनऊ। भारत सरकार की अधिसूचना 31 जनवरी, 2019 में दी गई व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस) के तहत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत् वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा, तथा आगामी एक अप्रैल से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था व निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जाएगा।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह आदेश सरकारी कर्मचारी और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।
This post was last modified on February 16, 2019 5:32 PM
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