सुल्तानपुर, 19 जनवरी (आईएएनएस)। विवादित बयान मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। विधायक सीधे दिल्ली रवाना हुए है। सोमवार की देर शाम रिहाई का आदेश जेल में पहुंचा था।
सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने 16 जनवरी को जमानत अर्जी सुनवाई के बाद स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाल अतुल सिंह ने 11 जनवरी को दर्ज कराई थी। विधायक को कोर्ट ने 15 जनवरी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विधायक को 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानत दाखिल करने पर सशर्त जमानत दे दी थी।
विधायक के अधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि सोमवार को जमानतदारों की ओर से दाखिल जमानत प्रपत्रों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद विधायक की रिहाई का आदेश कोर्ट की ओर से जिला जेल सुल्तानपुर भेजा गया।
बताते चलें कि आप विधायक पर बीते दस जनवरी को अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
–आईएएनएस
वीकेटी/एएनएम
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