देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। इस वायरस के चलते रोज कई लोगों की जान जा रही है जबकि सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन-3 को 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार पहले के मुकाबले कुछ छूट दी गई हैं ताकि लॉकडाउन में लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े।
इसके लिए सरकार ने देश के हर हिस्सों को जोन के हिसाब से बांटा है। इन सभी इलाकों को ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन का नाम दिया गया है। इलाके में कोरोना के प्रभाव के अनुसार इन्हें जोन में तबदील किया गया है। जिसके हिसाब से लोगों को कुछ ढ़ील देने की बात कही गई है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल होंगे कि किन चीजों पर पाबंदी है और किस पर नहीं, आइए जानते हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन-3 के इस दौरान पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी नहीं खुलेंगे। रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। इसके अलावा स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी।
केंद्र सरकार ने देशभर के लिए कल (1 मई) को तीसरे चरण के लॉकडाउन के लिए निर्देश जारी किए। इसके तहत आने वाली 4 तारीख के बाद शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर-जरूरी आवाजाही पर सख्ती से रोक है। इसका अर्थ यह भी निकाला जा रहा है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आवाजाही की जा सकती है। केंद्र ने राज्यों को यह छूट दी है कि वे इलाकों में कोरोना प्रभाव के हिसाब से निर्देश जारी कर सकते हैं और जहां जरूरत हो वहां आवाजही शुरू और रोक सकते हैं।
जो इलाके ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में आते हैं वहां घरेलू सहायक काम कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में बाहरी लोगों के आने जाने पर फैसला RWA को करना है। लेकिन घरेलू सहायक और उसके नियोक्ता को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
यह आपके राज्य, शहर की ओर से जारी दिशा निर्देश पर निर्भर हो सकता है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंशिंग का ध्यान रखना जरूरी है और बेहतर यह है कि घर में ही कुछ व्यायाम और योग के जरिए खुद को फिट रखने की कोशिश करें।
ऐप बेस्ड कैब सर्विस जैसे ओला, ऊबर को रेड जोन में चलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में इसकी अनुमति है। कैब में चालक के अलावा दो ही यात्री हो सकते हैं।
रेड जोन में प्राइवेट ऑफिस खुल सकते हैं, लेकिन उनमें स्टाफ 33 फीसदी ही लोग होंगे। सरकारी दफ्तरों में डेप्युटी सेक्रेटरी स्तर तक के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे तो इससे नीचे के पदों के 33 फीसदी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे। बाकी स्टाफ घर से काम कर सकते हैं। यह प्रतिबंध रक्षा, सुरक्षा सेवा, फायर और इमर्जेंसी सर्विसेज पर नहीं है।
रेड जोन में आने वाले शहरी इलाकों में निर्माण इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोग साइट पर ही रहते हों। गाइडलाइंस में ऑरेन्ज और ग्रीन जोन में प्रतिबंध का कोई जिक्र नहीं है।
ग्रीन जोन में शराब की दुकानों और पान की दुकानों पर कम से कम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य बताया गया है। सभी क्षेत्रों में सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन शाम सात से सुबह सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा।
This post was last modified on May 2, 2020 6:15 PM
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…