बेंगलुरु की एक अदालत ने पिछले महीने कन्नड़ अभिनेत्री और पूर्व सांसद दिव्या स्पंदना द्वारा एशियानेट और सुवर्णा न्यूज के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
आरोप है कि सुवर्णा न्यूज़ ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सट्टेबाजी स्कैंडल मामले में दिव्या स्पंदना के शामिल होने का दावा करते हुए एक खबर चलाई थी। जिसके बाद दिव्या स्पंदना ने 2013 में मानहानि का केस दर्ज कराया था।
इससे पहले 31 मई, 2013 को प्रसारित एक कार्यक्रम में आरोप लगाया गया कि कन्नड़ फिल्म उद्योग की दो अभिनेत्रियां IPL में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के घोटाले में शामिल थीं। हालांकि इस खबर में स्पंदना का नाम नहीं लिया गया था लेकिन उनकी फोटो कार्यक्रम में दिखाई गई थी।
बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान एशियानेट और सुवर्णा न्यूज ने कहा कि कार्यक्रम में दिव्या स्पंदना का कोई सीधा जिक्र नहीं किया गया था इसलिए उन्हें कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि, अतिरिक्त सिटी सिविल एंड सेशन जज पाटिल नागालिंगनगौड़ा ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
हालांकि दिव्या स्पंदना ने चैनलों से 10 करोड़ रुपये का हर्जाने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए 50 लाख रुपये का मुआवजा देना जरूरी समझा। इसके अलावा कोर्ट ने आईपीएल फिक्सिंग के संदर्भ में स्पंदना को लेकर कोई भी खबर प्रकाशित करने से हमेशा के लिए रोक लगा दी है।
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