देश में कोरोना वायरस का कहर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार आती उछाल के बीच वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के तहत मतदान की उम्र को घटा दी गई है। अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। पहले यह सुविधा 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं को ही मिल रही थी।
देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद बिहार ही ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। इसलिए इस बदले हुए नियम का लाभ सबसे पहले बिहार के बुजुर्ग मतदाताओं को मिलेगा। चुनाव आयोग की सिफारिश पर सरकार ने कोरोना पीडि़त और कोरोना जैसे लक्षण वालों को भी पोस्टल बैलट की सुविधा प्रदान की है। गत 19 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार अब 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को यह सुविधा मिलेगी।
उल्लेखनीय है कानून मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2019 को निर्वाचन नियमावली में संशोधन कर शारीरिक अक्षमता के कारण मतदान केंद्र तक न पहुंच पाने वाले 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलट की सुविधा प्रदान की थी।
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पूरे साल कोरोना का खतरा बने रहने की आशंका है। ऐसी स्थिति में बुजुर्गो के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ही सरकार से नियमों में ढील देने की सिफारिश की थी। इस पर कानून मंत्रालय की संस्तुति के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब जिन लोगों को इस सुविधा का लाभ लेना होगा उन्हें पहले से फार्म 12 डी भरना होगा।
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