देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन-4 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार शाम को लॉकडाउन 4 के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया है। इससे पहले नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने इस बारे में ऑर्डर जारी किया। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट इलाके में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम आदि पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी।
साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर भी मनाही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
बता दें, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे।
देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का बढ़ना तय माना जा रहा था। कई राज्यों ने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90 हजार के पार पहुंच चुकी है जिनमें से 2800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
इससे पहले केंद्र ने लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में राज्यों से सुझाव मांगे थे। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इसमें सभी राज्यों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद लॉकडाउन-4 के लिए दिशानिर्देशों का खाका तैयार किया गया। ज्यादातर राज्यों ने इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है।
आपको याद दिला दें कि लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन-2 और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन-3 था। पहले चरण में केवल जरूरी सामान के लिए छूट थी। लॉकडाउन-2 में हॉटस्पॉट छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन-3 में कुछ शर्तों के साथ फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी गई थी। इस दौर में देश में जहां-तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें और बसें भी चलाई गईं। इसके अलावा राजधानी के रूट पर 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।
This post was last modified on May 17, 2020 7:35 PM
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