नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से आय से अधिक संपत्ति के एक मामले के संबंध में दाखिल जमानत याचिका पर अपना आदेश शनिवार को सुरक्षित कर लिया। अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने आदेश 16 जुलाई के लिए सुरक्षित कर लिया।
अदालत ने आदेश की तिथि तक जैन की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी बढ़ा दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोपपत्र में जैन की पत्नी पूनम जैन और व्यापारिक सहयोगियों अजित प्रसाद जैन, वैभव जैन, सुनिल कुमार जैन और आयुष जैन के नाम भी शामिल किए हैं।
सीबीआई का आरोप है कि जैन ने वैभव के साथ मिलकर कोलकाता स्थित हवाला कारोबारी राजेंद्र बंसल को पैसे भेजे, जिसने उसके बदले स्वास्थ्य मंत्री और उनके रिश्तेदारों व व्यापारिक सहयोगियों के स्वामित्व वाली कंपनियों में शेयर अप्लीकेशन मनी के रूप में अकोमोडेशन एंट्री प्रदान की।
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