नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बुधवार को 2019-20 के लिए नई दरों की घोषणा करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 15 किलोवाट तक के स्वीकृत भार के साथ निर्धारित शुल्क में कटौती की है। अब उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक के स्वीकृत भार के लिए प्रति माह 105 रुपये प्रति किलोवाट कम भुगतान करना होगा।
डीईआरसी ने कहा, “उपभोक्ता दो किलोवाट तक के स्वीकृत भार वाले मीटर के लिए प्रति माह 125 रुपये प्रति किलोवाट का भुगतान कर रहे थे। संशोधित दरों के अनुसार उन्हें अब प्रति माह 20 रुपये प्रति किलोवाट का भुगतान करना होगा।”
इसी तरह दो से पांच किलोवाट के बीच स्वीकृत भार के लिए उपभोक्ताओं को प्रति माह 140 रुपये प्रति किलोवाट की जगह केवल 50 रुपये प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा।
नई दरों के अनुसार पांच और 15 किलोवाट के बीच स्वीकृत भार के लिए, उपभोक्ता प्रति माह 175 रुपये प्रति किलोवाट का भुगतान कर रहे थे। अब उन्हें प्रति माह सिर्फ 100 रुपये प्रति किलोवाट का भुगतान करना होगा।
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