हरियाणा: प्राइवेट जॉब्स में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को मिलेगा आरक्षण, खट्टर सरकार ने दी मंजूरी

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हरियाणा (Haryana) के स्थानीय निवासियों को रोजगार में बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार नया अध्यादेश लेकर आई है। खट्टर सरकार की कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी नौकरी हरियाणा के निवासियों को दिए जाने को लेकर अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया है। सोमवार को खट्टर सरकार के कैबिनेट की बैठक में यह अध्यादेश सर्वसहमति से पास कर दिया गया। आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा।

दरअसल ,जननायक जनता पार्टी के मुखिया और सूबे के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह रोजगार में हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देगी, जिसके बाद खट्टर सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बाद में भाजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनी में नई भर्तियां करेगा, उसमें हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत नियुक्तियां अनिवार्य होगी।

उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

डिप्टी सीएम ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि निजी सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा,लेकिन 50 हजार रूपये से नीचे की तनख्वाह के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसको हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

हरियाणा डोमिसाइल धारकों को मिलेगा लाभ

बता दें कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास हरियाणा का स्थाई निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) होना जरूरी है। इस कानून को लागू करवाने का जिम्मा श्रम विभाग का होगा। कानून के दायरे में आने वाली प्रत्येक फर्म, फैक्ट्री अथवा आउट सोर्सिंग कंपनी को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तार पूर्वक डाटा सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र में यह कानून 50 हजार रूपये तक वेतन वाले पदों पर ही लागू होगा।


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This post was last modified on July 6, 2020 8:09 PM

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