इस्लामाबाद, 10 अक्टूबर (आईएएनएस) इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को घोषित अपराधी बनने से बचने के लिए 24 नवंबर तक पेश होने को कहा है।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आईएचसी के रजिस्ट्रार कार्यालय ने शुक्रवार को अल-अजीजिया और एवेनफील्ड भ्रष्टाचार संदर्भ में अपील पर कार्यवाही का लिखित आदेश जारी किया।
आईएचसी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश जारी किया।
कोर्ट ने 7 अक्टूबर को पहले सचिव (कॉन्सुलर अफेयर्स) दिलदार अली अबरो और पाकिस्तान हाईकमिशन लंदन के कॉन्सुलर राव अब्दुल हन्नान और साथ ही विदेश मंत्रालय में यूरोप-आई में निदेशक मोहम्मद मुबाशिर खान के बयान दर्ज किए।
खान ने सबूत के तौर पर विभिन्न दस्तावेजों से प्रमाणित किया कि शरीफ पर गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट को लेकर कोर्ट के आदेशों का पालन करने का प्रयास किया गया था।
कोर्ट के आदेश में कहा गया, “उपर्युक्त गवाहों के बयानों की जांच के साथ-साथ दस्तावेज बताते हैं कि उपरोक्त अपील में शरीफ पर गिरफ्तारी की गैर-जमानती वारंटों को प्रभावी बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए थे, ताकि कोर्ट में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।”
डॉन न्यूज ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जानकारी दी कि, “प्रयासों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि वारंट को प्रभावित नहीं किया जा सका है।”
आदेश में आगे कहा गया, “इस मामले को देखते हुए हमारे पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 87 के तहत आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और सेवा को प्रभावित करने के साथ अपीलकर्ता को कोर्ट में पेश होने की तारीख पर सूचित करने का आदेश जारी किया गया है।”
–आईएएनएस
एमएनएस/एसजीके
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