Income Tax Returns Filing: नहीं बढ़ी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन, ऐसे भरें अपना ITR

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आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने का डेडलाइन करीब आ चुका है। टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 है। इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न न भरने की स्थिति में टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

इंटरनेट पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर चल रही अफवाहों से आयकर विभाग ने आगाह किया है। इनकम टैक्स इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने अफवाहों का खंडन करते हुए लिखा है, “करदाताओं को सलाह दी जाती है कि 31.08.2019 की विस्तारित देय तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल करें।”

कई लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है, इसलिए कई बार लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं ITR फाइल करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में।

क्या है इनकम टैक्स रिटर्न?

कई लोग समझते हैं कि टैक्स चुकाना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोनों अलग बातें हैं। ITR फाइल कर आप सरकार को अपनी आय (Income) की जानकारी देते हैं। इसके बाद अगर आपकी सालाना आय (Annual Income) इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको टैक्स (Income Tax) पे करना होता है।

कैसे फाइल करें ITR?

कई लोग ITR फाइल करने से डरते हैं, कि कहीं कोई गलती न हो जाए। लेकिन आयकर विभाग ने इसे ऑनलाइन भरने की सुविधा भी दी है, जिसमें आप आसानी से अपना ITR भर सकते हैं। जिनकी भी आय 5 लाख से ज्यादा है, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से ही आईटीआर फाइल करना होगा। आइये आपको बताते हैं इ-फाइलिंग (E- Filing) की पूरी प्रक्रिया के बारे में।

यह भी पढ़ें: कब है ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ भरने के आखिरी तारीख? यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी

भरते समय आपको पैन, आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी, आय, निवेश, संपत्ति, बैंक खाते जरूरी डाक्यूमेंट्स चाहिए होंगे।

  • इसे फाइल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • अब नए यूजर्स पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करें और पुराने यूजर्स अपनी डिटेल्स भर कर लॉग इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद अब ई- फाइल पर जाएं और ‘Prepare and Submit ITR Online’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR1/ ITR4 S चुने।
  • ITR फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें, जिसके लिए आप रिटर्न भरना चाहते हैं।
  • अब अपनी डिटेल्स भर कर ‘Submit’ करें।
  • ITR फार्म भरने से पहले दिए गए दिशानिर्देश जरूर ध्यान से पढ़ लें।

बता दें कि अगर आप ITR की अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई 2019 तक इसे फाइल नहीं करते हैं, तो जुर्माना देना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2019 से पहले जुर्माने के तौर पर 5 हजार रूपये, तो वहीं 10 हजार रूपये देने होंगे।


Income Tax Returns AY 2019-20: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख कब है?

This post was last modified on August 30, 2019 3:20 PM

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