नई दिल्ली, 5 दिसम्बर (आईएएनएस)| ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को यहां की एक अदालत ने बुधवार को पांच दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। मिशेल 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में वांछित बिचौलिया है। एजेंसी ने माइकल की 14 दिनों की हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई को बिचौलिए से 10 दिसंबर तक पूछताछ करने की इजाजत दी।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने कहा, “सीबीआई इस मामले में गहरी साजिश, अन्य आरोपियों की भूमिका और दस्तावेजों से आरोपी का सामना कराने के मद्देनजर पूरी पूछताछ के लिए 14 दिनों की पुलिस हिरासत चाह रही थी।”
उन्होंने कहा, “तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों की ओर से दलील पेश करने के बाद, मैंने आरोपी को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजना सही पाया।”
अपनी याचिका में सीबीआई ने अदालत को कहा कि बिना किसी रसीद के ही वेस्टलैंड समूह की कंपनियों ने मिशेल की कंपनियों को रिश्वत के रूप में 4.227 करोड़ यूरो की राशि दी।
एजेंसी ने अपने वकील के जरिए कहा कि ‘गहरी साजिश का खुलासा करने और निर्णय को प्रभावित करने वाले आईएएफ अधिकारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं समेत उनके सहयोगियों की पहचान’ करने के लिए किश्चियन की हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।
मिशेल के वकील अलजो के. जोसेफ ने हिरासत में भेजे जाने वाली याचिका का विरोध किया और कहा कि पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में किसी भी प्रकार का दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है।
मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से मंगलवार को भारत प्रत्यर्पित करने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया गया। सीबीआई की एक टीम एक विशेष विमान में उसे यहां लेकर आई।
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