नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कॉटलैंड में दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे एक शख्स को अंतरिम जमानत दी है। उसके खिलाफ दुष्कर्म मामले में मुकदमा चलाने के लिए स्कॉटलैंड प्रत्यर्पित कराने की कार्यवाही चल रही है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील के तथ्यों और पेश की गई चीजों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि याचिककर्ता 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत का हकदार है।”
यह आदेश तब पारित किया गया जब अदालत रमिंदर सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर 2012 में स्कॉटलैंड में होने के दौरान दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है। वह 6 अप्रैल, 2015 से यहां हिरासत में है।
अदालत ने सिंह को यह भी निर्देश दिया कि वह 1.5 लाख रुपये के निजी मुचलके को भरने के अलावा नियमित रूप से अदालत की ओर से तय की जाने वाली सुनवाई की हर तारीख पर पेश हो।
कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता किसी भी तरीके से शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने, उनसे संपर्क करने या उनसे मिलने की कोशिश नहीं करेगा। याचिकाकर्ता अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और पासपोर्ट, यदि कोई हो तो, संबंधित ट्रायल कोर्ट के पास जमा किया जाएगा।”
अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए, दिल्ली सरकार के स्टैडिंग काउंसल (वकील) अजय दिगपॉल ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही लंबित है और इसलिए, उसे कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।
–आईएएनएस
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…