देशभर में फैले जानलेवा कोरोना वायरस ने अतबक 50 हजार से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इस वायरस के चलते 18 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से निपटने के लिए देशभर की राज्य सरकारें कई प्रभावी कदम उठा रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को लेकर और जानबूझकर कोरोना फैलाने को लेकर कड़े कानून पर मोहर लगाकर उसे मंजूरी दे दी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यभता में बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा कई आला अधिकारी शामिल हुए। राज्य सरकार कोरोना वायरस के चलते महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश-2020 (Uttar Pradesh and Epidemic Disease Control Ordinance-2020) में विशेष प्रावधान किए हैं।
नए कानून के तहत डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर्स से की गई अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान और पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
जानें अध्यादेश की ये 10 बड़ी बातें
1. अध्यादेश की धारा 26 में उम्र कैद के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके तहत आरोपी युवक को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
2. कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी सार्वजनिक परिसर में सफर करते हुए पाया जाता है, तो उसे 50 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और एक से 3 साल तक की कैद हो सकती है।
3. सामूहिक संक्रमण फैलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई होगी। धारा 25 के तहत यदि कोई व्यक्ति कम्युनिटी में संक्रमण फैलाने का दोषी हुआ तो उसे 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है।
4. इसके अलावा यदि कोई भी शख्स किसी भी कोरोना वारियर के साथ बुरा बर्ताव करता है तो 3 से 7 साल तक की कैद हो सकती है।
5. अध्यादेश की धारा 24 के तहत यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर COVID-19 का संक्रमण फैलाता है, तो आरोपी को 6 से 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा मिलेगी।
6. कोरोना वॉरियर्स पर थूकने वालों के खिलाफ भी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आरोपियों को 2 से 5 साल तक की कैद और 50
7. धारा 26 के तहत यदि किसी शख्स को जान-बूझकर कोरोना संक्रमित किया गया है और संक्रमित की मृत्यु हो जाती है, तो आरोपी को न्यूनतम 7 साल से लेकर अधिकतम उम्रकैद की सजा होगी।
8. अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ बुरा बर्ताव करने पर भी कठोर सजा का प्रावधान है।
9.योगी सरकार ने ऐसे अपराध के लिए आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी किया है।
10. कोरोना वॉरियर्स के साथ बुरा बर्ताव करने पर जेल के साथ-साथ आरोपी को 50 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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