नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। जांच एजेंसी को जांच के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी जरूरी है।”
अदालत ने आर्थिक अपराध का संदर्भ देते हुए कहा कि इस तरह के अपराध गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे मामलों में जब जांच चल रही हो, अग्रिम जमानत देना अपवाद होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाएगी तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
अदालत ने कहा कि इस चरण में अग्रिम जमानत देने से जांच में बाधा आ सकती है और इसलिए आरोपी को लगातार जमानत (रेगुलर बेल) के लिए उचित अदालत के समक्ष जाना चाहिए।
अदालत ने हालांकि कहा कि अग्रिम जमानत का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का विषय नहीं हो सकता।
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…