सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश किया निरस्त, कहा- प्रेम क्षति का मुआवजा अलग से नहीं दिया जा सकता

Follow न्यूज्ड On  

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने एक ताजा फैसले में कहा है कि दाम्पत्य सुख की क्षति के मुआवजे में ही प्रेम और वात्सल्य की क्षति भी कवर होगी। इसके लिए अलग से मद बनाकर मुआवजा तय नहीं किया जा सकता। यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दाम्पत्य सुख की क्षति के साथ प्रेम और वात्सल्य खो जाने का मुआवजा देने के हाईकोर्ट (High Court) के आदेश को निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि मुआवजा (Compensation) देने की एक समान प्रणाली होनी चाहिए। यह पहले ही तय किया जा चुका है कि सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में तीन मदों में मुआवजा तय होगा। ये मदें हैं, संपत्ति का नुकसान, साथी (दाम्पत्य सुख, माता-पिता का सुख और भाई बहन के साथ का सुख) के अभाव का नुकसान तथा अंतिम संस्कार का खर्च।

जबकि प्यार-मोहब्बत के नुकसान का खर्च उक्त साथी में शामिल है, उसे अलग से मद का आधार नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट और मोटर ट्रिब्यूनल दाम्पत्य सुख और अन्य सुख के खो जाने की क्षति का मुआवजा दिलवा सकते हैं लेकिन इसके साथ प्रेम की क्षति का मुआवजा अलग से नहीं दिया जा सकता। कोर्ट  ने यह फैसला बीमा कंपनी (Insurance Company) और पीड़ित पक्ष दोनों की अपील पर दिया।

जिस मामले को संज्ञान में लेकर कोर्ट (Court) ने अपना फैसला सुनाया वो इस तरह है कि साल 1998 में एक महिला के पति की सड़क दुर्घटना (Road accident) में मृत्यु हो गई थी। पीड़िता का पति कतर (Qatar) में काम करता था और छुट्टी पर पंजाब (Punjab) के राजपुरा में आया हुआ था।

इस मामले में मोटर दावा न्यायाधिकरण ने 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन पत्नी ने हाईकोर्ट (High Court) में अपील की। हाईकोर्ट ने इस मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया जिसके खिलाफ बीमा कंपनी सुप्रीम कोर्ट आई थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

This post was last modified on July 1, 2020 12:02 PM

Share

Recent Posts

जीआईटीएम गुरुग्राम ने उत्तर भारत में शीर्ष प्लेसमेंट अवार्ड अपने नाम किया

नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…

March 19, 2024

बिहार के नींव डालने वाले महापुरुषों के विचारों पर चल कर पुनर्स्थापित होगा मगध साम्राज्य।

इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…

March 12, 2024

BPSC : शिक्षक भर्ती का आवेदन अब 19 तक, बिहार लोक सेवा आयोग ने 22 तक का दिया विकल्प

अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

July 17, 2023

जियो ने दिल्ली के बाद नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ट्रू5जी सर्विस शुरु की

पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना

November 18, 2022

KBC 14: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, जिन्होंने इंग्लैंड में भारत को अंतिम बार एक टेस्ट सीरीज जिताया था?

राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…

September 23, 2022