बिहार: राह चलती नाबालिग लड़की का हुआ गैंग रेप, इंसाफ मांगने पंचायत पहुंची तो सिर मुंड़वाकर गांव में घुमाया

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बिहार के गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और फिर न्याय मांगने के लिए पंचायत में पहुंची पीड़िता को ही दोषी करार कर उसके सिर के बाल मुंडवाकर गांव में घुमाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बीच पुलिस ने तुगलकी फरमान सुनाने वाले पंचायत समिति के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 14 अगस्त की शाम मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की अपने घर से बाहर निकली थी कि एक चार पहिया वाहन पर सवार लोगों ने उसे अपने वाहन पर बैठा लिया और उसे वहां से कही लेकर चले गए।

आरोप है कि इन सभी छह लोगों ने लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद वे उसे पंचायत भवन की छत पर छोड़कर भाग गए। पीड़िता ने महिला थाने में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि घटना के बाद पीड़िता बेहोश हो गई थी और दूसरे दिन किसी ने पीड़िता को देखा और उसकी सूचना उसके घर वालों को दी। पीड़िता ने एक आरोपी की पहचान कर ली है।

पीड़िता की मां का आरोप है कि जब वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 21 अगस्त को पंचायत में हाजिर हुई तब पंचायत के लोगों ने पीड़िता को ही गलत साबित करते हुए उसके सिर के बाल मुंड़वाकर गांव में घुमवाया। पंचायत के लोगों ने पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी भी दी थी।

पीड़िता अपने परिजनों के साथ किसी तरह रविवार को पुलिस के पास पहुंची और पूरी बात बताई। गया के महिला थाने की प्रभारी रवि रंजना ने सोमवार को बताया कि पीड़िता के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा पीड़िता को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है।

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उन्होंने बताया कि दर्ज प्राथमिकी में एक व्यक्ति को नामजद, जबकि अन्य पांच अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

गया के पुलिस अधीक्षक (नगर) मंजीत कुमार ने आईएएनएस को बताया कि पंचायत में उपस्थित लोगों के खिलाफ मोहनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें पंचायत के सदस्यों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।


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This post was last modified on August 26, 2019 4:19 PM

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