Lockdown in Patna: बिहार (Bihar) की राजधानी पटना में कोरोना वायरस (Coronavirus in Patna) के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते एक बार फिर से लॉकाडाउन (Lockdown) कर दिया गया है। फिलहाल ये लॉकडाउन 7 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। इस बात को लेकर पटना के डीएम कुमार रवि ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि के दौरान भारत सरकार और इससे संबंधित संस्थाएं और कार्यालय एवं पब्लिक कॉरपोरेशन बंद रहेंगें। इसके अलावा भागलपुर में भी डीएम ने 9 से 13 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है।
बता दें कि पटना जिले में अब तक 1632 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें 625 ठीक हो चुके हैं और 12 लोगों की जान गई है। 995 केस अभी एक्टिव हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बुधवार को पटना में एक साथ कोरोना के 235 मरीज मिले थे।
1. पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर डीएम कुमार रवि ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया। इस दौरान राज्य सरकार के भी सभी दफ्तर बंद रहेंगे। लेकिन सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आइये जानते हैं लॉकडाउन में क्या चालू रहेगा और क्या बंद:
2. इस लॉकडाउन में राशन और दवा दुकानें, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध और पत्रकारों को छूट दी गई है। इसके अलावा आर्म्ड पुलिस फोर्स, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटीज की चीजें, जैसे- पैट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी पीएनजी इत्यादि जैसी सेवाएं जारी रहेंगी।
3. ट्रेन, फ्लाइट या बस से सफर करने वाले यात्रियों को प्रीपेड टैक्सी का उपयोग करना होगा। जो लोग ट्रेन या फ्लाइट से पटना आ रहे हैं वे प्रीपेड टैक्सी बुक कर अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को फ्लाइट और ट्रेन पकड़ने जाना है उन्हें घर बैठे टैक्सी बुक करना होगा। प्रशासन द्वारा पूछने पर उन्हें हार्ड कॉपी या मोबाइल में मैसेज दिखाना होगा।
4. अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छूट दी गई है। डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की इजाजत है। इन्हें अपने पास आईडी कार्ड रखना होगा।
5. व्यवसायिक एवं निजी इस्टेब्लिसमेंट बिल्कुल ही बंद रहेंगे। वहीं राशन, फल और सब्जी की दुकानें, डेयरी, जानवरों का चारा, मीट की दुकानें खुली रहेंगी। इनके लिए समय निर्धारित की गई है। ये दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि इस दौरान भी होम डिलीवरी के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
6. बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम में काम करने वाले कर्मियों को इससे अलग रखा गया है। ई-कॉमर्स से सामानों की डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी होगी।
7. सभी धार्मिक स्थल भी 7 दिनों तक बंद रहेंगे। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपद प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
This post was last modified on July 8, 2020 5:55 PM
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