नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया।
अदालत ने घोषित किया कि प्रक्रिया को 31 जुलाई या उससे पहले जरूर पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में एक दिन की भी देरी नहीं की जा सकती।
शीर्ष अदालत ने आपत्ति करने वालों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में समन्वयक को कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आम चुनाव के दौरान एनआरसी के काम को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए दायर की गई याचिका को लेकर केंद्र और गृह मंत्रालय की आलोचना की थी।
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This post was last modified on May 8, 2019 1:02 PM
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