उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जाने पर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फफक पड़े। दिल्ली के तीस हजारी कोर्टरूम में दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद सेंगर को रोते हुए देखा गया। वह अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। साल 2017 में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने सोमवार को आईपीसी और पॉक्सो ऐक्ट के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। अब मंगलवार को अदालत कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर बहस होगी।
तीस हजारी कोर्ट के जिला जज धर्मेश शर्मा ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया। वहीं सह-आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस की सुनवाई लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। ट्रांसफर होने के बाद सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी। अदालत ने बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) की धारा 3 व 4 (नाबालिग से दुष्कर्म) और आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (दुष्कर्म) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
इससे पहले अदालत ने 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा, ‘सेंगर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, पीड़िता महानगरीय शिक्षित क्षेत्र की नहीं बल्कि गांव की लड़की थी, जिसकी वजह से मामला दर्ज कराने में देर हुई। उसके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद उसके परिवारवालों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए।’
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