औरैया/बिजनौर। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को लेकर एक ओर जहां जनता में आक्रोश है, वहीं राज्य में ऐसे मामलों को लेकर शिकायतों में कमी नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया में जहां 18 वर्षीय युवती से कथित तौर पर अगवा कर चलती एसयूवी में सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, वहीं बिजनौर जिले में एक युवक द्वारा 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने की जानकारी सामने आई है।
पहली घटना 29 नवंबर की है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि मामले में शिकायत सात दिसंबर को तब दर्ज की गई, जब पीड़िता के पिता ने वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिस द्वारा बरती जा रही लापरवाही की शिकायत की।
पीड़िता ने एफआईआर में सेना के जवान और उसके भाई सहित चार लोगों के नाम दर्ज कराए हैं। एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, सेना के जवान, उसके भाई और दो अन्य के खिलाफ लूट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार, 29 नवंबर को युवती अपने दोपहिया वाहन से कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रही थी, इसी दौरान एसयूवी सवार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। युवती ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने चलती गाड़ी में दो घंटे तक उसका दुष्कर्म किया और बाद में उसे फेंक कर चले गए।वहीं आरोपियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता ने जैसे तैसे घर पहुंच कर परिजनों को घटना के बारे में बताया। उसके पिता ने बताया कि बेटी की सुरक्षा के कारण उन्होंने पुलिस में तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पिता ने कहा, “हालांकि परिवार वालों के दबाव के कारण एक दिसंबर को मैं महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें भगा दिया। उसके बाद अगले दिन मैं एसएचओ से मिलने पहुंचा, लेकिन उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया।”
इसके बाद पीड़िता के पिता ने एसपी से मुलाकात की, जिन्होंने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न होने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पीड़िता के शरीर पर जख्म के निशान पाए गए।
पुलिस अधिकारी ने बताया, “हमने मुख्य संदिग्ध व सेना के जवान के ठिकाने का पता कर लिया है, जो इलाहाबाद में है, उससे पूछताछ करने के लिए टीम गठित की गई है।”
वहीं दूसरी घटना 14 वर्षीय एक किशोरी के साथ पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की है। घटना शनिवार की है। बिजनौर जिले के पृथ्वीपुर गांव के निवासी व आरोपी शैंकी सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित किशोरी का रविवार को मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है।
वहीं किशोरी के चाचा पर भी आरोपी की मदद करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल किशोरी के चाचा ने उसे स्कूल ले जाने के लिए अपनी बाइक पर बिठाया था और बाद में आरोपी से कहा था कि वे किशोरी को स्कूल तक ले जाए। दोनों आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
This post was last modified on December 9, 2019 4:03 PM
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