नई दिल्ली, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)| प्याज की जमाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को फिर एक बड़ा फैसला लेते हुए प्याज के थोक व फुटकर व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा घटाकर क्रमश: 25 टन और पांच टन कर दिया है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक देश के सभी राज्यों में प्याज के थोक व्यापारी अब अपने स्टॉक में 25 टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे जबकि खुदरा कारोबारियों के लिए प्याज के स्टॉक की यह सीमा पांच टन रखी गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि यह आयातकों पर लागू नहीं होगा।