गुरुग्राम: ट्रैक्टर ड्राइवर का कटा 59 हजार का चालान, ऑटो चालक को भरने पड़े 32 हजार

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गुरुग्राम: ट्रैक्टर ड्राइवर का कटा 59 हजार का चालान, ऑटो चालक को भरने पड़े 32 हजार

नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के एक स्कूटरचालक का 23 हजार का चालान कटने के बाद अब गुरुग्राम में एक ट्रैक्टर ड्राइवर का 59 हजार का चालान कटा है। मंगलवार दोपहर को सिटी ट्रैफिक पुलिस ने न्यू कालोनी मोड़ पर ये चालान काटा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रैक्टर ड्राइवर के पास लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस नहीं था। इतना ही नहीं, ड्राइवर शराब पीकर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था और एक बाइकसवार को टक्कर मारकर बवाल कर रहा था। चालान कटने के बाद ट्रैक्टर को सीज कर लिया गया है।

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इसके अलावा गुरुग्राम में ही एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये का चालान कट गया। ऑटो चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस नहीं था। गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर बुधवार को ऑटो का चालान काटा गया।


बता दें, 1 सितंबर को रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में ये कानून लागू हो गया है। नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है।

कितना बढ़ा जुर्माना

नए नियम के तहत रेड लाइट जंप के लिए जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है। पहले यह 1000 रुपये था। वहीं, सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है। पहले यह 100 रुपये ही था। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है।


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