नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह जांच के उद्देश्य से किसी भी आरोपी को आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली पीठ ने कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को उसकी सहमति के बिना भी उसकी आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है।
नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह जांच के उद्देश्य से किसी भी आरोपी को आवाज का नमूना देने का निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली पीठ ने कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को उसकी सहमति के बिना भी उसकी आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है।