नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।
अधिवक्ता एम. एल. शर्मा द्वारा दायर की गई पीआईएल के अनुसार, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए से संबंधित अधिसूचना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और सरकार ने इस मामले में मनमाने और असंवैधानिक ढंग से काम किया है।
याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय तरीके से यह काम करना चाहिए था।