नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना, देवेंद्र कुमार, मनोज प्रसाद और अन्य के खिलाफ अपनी जांच समाप्त करने के लिए और समय दिए जाने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कुमार, अस्थाना, प्रसाद और अन्य के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए एक बार और समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।