औद्योगिक भूखंडों पर दिल्ली के उद्योगपतियों को बड़ी राहत

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नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) ने राष्ट्रीय राजधानी के उद्योगपतियों को बड़ी राहत दी है। इस राहत के तहत औद्योगिक भूखंडों के लीज होल्ड अधिकारों के हस्तांतरण, नियमितीकरण और फिर बहाली के लिए पॉलिसी में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) ने संपत्ति हस्तांतरण के लिए शुल्क को नियमित (स्थायी) करने का फैसला किया है। संपत्ति हस्तांतरण पर जमीन के बाजार मूल्य का 5 से 10 फीसदी शुल्क लगेगा।


दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री सत्येन्द्र जैन की अध्यक्षता में हुई डीएसआईआईडीसी की बोर्ड बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया है। बोर्ड बैठक में तय किया गया कि, निर्धारित समय के भीतर औद्योगिक भूखंडों की संपत्ति हस्तांतरण, जीपीए धारक, लीज डीड रद्द करने, संविधान में बदलाव, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव और जमीन पर तय समय के भीतर निर्माण नहीं होने के कारण लीज रद्द किए जाने संबंधी कार्यों को नियमित कराने के लिए जमीन की बाजार कीमत का महज 5 से 10 फीसदी शुल्क देना होगा।

इसके अलावा, बोर्ड ने डीएसआईआईडीसी के कर्मचारियों को उनके कार्य के आधार पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसका लाभ प्लेसमेंट एजेंसी (आईसीएसआईएल) और डीएसआईआईडीसी के साथ अनुबंध पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को मिलेगा।

सत्येंद्र जैन ने कहा, “5 साल से कम समय से नौकरी कर रहे संविदा कर्मचारियों को मौजूदा वेतन पर 10 फीसदी मासिक प्रोत्साहन मिलेगा। पिछले 5 से 10 वर्ष से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मौजूदा वेतन पर प्रतिमाह 20 फीसदी प्रोत्साहन मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक समय से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मौजूदा वेतन पर 30 फीसदी प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।”


इसके अलावा, बोर्ड ने डीएसआईआईडीसी के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने फैसला किया है कि डीएसआईआईडीसी के सेवारत और संविदा कर्मचारियों का 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।

जैन ने कहा, “बोर्ड ने ह्यवन टाइम एमनेस्टी स्कीम का समय आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक, दुकान, संस्था, आवासीय (लीजहोल्ड,किराये) संपत्ति के आवंटियों-पट्टेदारों पर बकाया जमीन के किराए, लीज रेंट, मेंटेनेंस, यूटिलिटी चार्जेज, लाइसेंस फीस, रेंट को एकमुश्त चुकाने पर आधा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।”

बकाया राशि 31 दिसंबर 2020 तक चुकाने पर ब्याज में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। बकाया राशि पर ब्याज 18 फीसदी के बजाए सिर्फ 9 फीसदी ही देना होगा।

— आईएएनएस

जीसीबी/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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