पुणे, 20 फरवरी (आईएएनएस)| सीबीआई की एक विशेष अदालत ने यहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व ब्रांच मैनेजर को बैंक को 2.56 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
शालिवाहन सोलेगांवकर पर 24 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
एक अन्य आरोपी राकेश जाधव को तीन साल का सश्रम कारावास व 10,000 जुर्माना लगाया गया है।
यह घोटाल 2009 से 2017 के बीच किया गया।