नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी ‘चौकीदार चोर है।’ की टिप्पणी पर जवाब मांगा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी चौकीदार चोर है को गलत तरीके से उससे जोड़ा गया है।
शीर्ष न्यायालय ने राहुल गांधी से इस विषय में 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने मामले में सुनवाई 23 अप्रैल को मुकर्रर की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिया है।
राहुल गांधी ने एक सप्ताह पहले कहा कि शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कुछ भ्रष्टाचार है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘चौकीदार चोर है।’
गांधी ने यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफेल सौदे से संबंधित एक मामले में फिर से सुनवाई करने पर राजी होने के बाद की थी। शीर्ष अदालत ने सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया कि करार से संबंधित गुप्त दस्तावेज चुराकर बिना अनुमति के कुछ अखबारों में प्रकाशित कर दिया गया।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि 10 अप्रैल को दस्तावेज को लेकर उठाए गए मसलों पर सुनवाई करने का फैसला साक्ष्य के रूप में कुछ दस्तावेज को स्वीकार करने के संबंध में सिर्फ कानूनी सवाल था, जिसपर महान्यायवादी ने आपत्ति जाहिर की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालत के हालिया आदेश में ऐसा कुछ नहीं था जिससे राहुल गांधी को ऐसी टिप्पणी करने का संकेत मिला होगा।
शीर्ष अदालत ने गांधी को ‘चौकीदार चोर है’ की उनकी टिप्पणी पर 22 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।