नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी कुछ ही दिन पहले इसे लेकर संसद में विधेयक पारित हुआ है, जिसमें इसे दंडात्मक अपराध घोषित किया गया है। पुलिस के अनुसार, एक 29 वर्षीय महिला ने शुक्रवार को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया कि उसके पति अतीर शमीन ने तीन बार ‘तलाक’ बोलकर उसे तलाक दे दिया। साथ ही वाट्सएप पर भी उसे यही संदेश भेजा।
शिकायत के बाद, उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट निवासी शमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) नुपूर प्रसाद के मुताबिक, रायमा यहाया ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने इस साल 23 जून को उसे तीन तलाक बोलकर तलाक दिया था।
इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। इस अधिनियम के तहत अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलता है तो उसने तीन साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।
राइमा के एक रिश्तेदार ने बताया कि अतीर की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और वह बार-बार रायमा से अपने मां-बाप से पैसे मांगने के लिए दबाव डाल रहा था।
रिश्तेदार ने कहा, “जब रायमा ने ऐसा करने से मना कर दिय, तो उसने 23 जून को इसे तीन तलाक बोल कर तलाक दे दिया और उसे तथा उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अतीर ने वाट्स एप पर भी उसके भाई को तीन तलाक का मैसेज भेजा था।”
दोनों की शादी नवंबर 2011 में हुई थी।
प्रसाद ने कहा, “हमने पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।”