पणजी, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)| बंबई हाईकोर्ट की पीठ ने यहां शुक्रवार को तहलका के पूर्व प्रधान संपादक व दुष्कर्म आरोपी तरुण तेजपाल द्वारा दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने अगले हफ्ते निर्धारित पीड़िता से जिरह को टालने की मांग की थी। तेजपाल ने ऐसा अपने वकील के अनुपलब्ध होने की वजह से किया था। तेजपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सी.वी.भडंग ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनवाई करने का रास्ता साफ कर दिया।
तेजपाल ने अपनी याचिका में निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसने इस महीने के शुरुआत में 21 अक्टूबर से सुनवाई निर्धारित की थी।
लोक अभियोजक एस.रिवंकर ने पणजी में संवाददाताओं से कहा, “हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।”
अपनी याचिका में तेजपाल ने सुनवाई को दिसंबर तक लिए टाले जाने की मांग की थी। तेजपाल ने दावा किया कि उनके वकील अगले दो महीनों तक उपलब्ध नहीं हैं।
जब 21 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होगी तो पीड़ित से तेजपाल के बचाव टीम द्वारा जिरह किए जाने की संभावना है।