नई दिल्ली, 2 सितम्बर (आईएएनएस)| गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा है कि जो लोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर हो गए हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
मंत्रालय का कहना है कि ये लोग 120 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं।
नई दिल्ली, 2 सितम्बर (आईएएनएस)| गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा है कि जो लोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर हो गए हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
मंत्रालय का कहना है कि ये लोग 120 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं।