गांगुली को 1.5 करोड़ रुपये के कर मामले में मिली राहत

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर (आईएएनएस)। कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को 1.5 करोड़ रुपये के कर मामले में बड़ी राहत दी है।

कोलकाता की सीईएसटीएटी की एक बेंच ने गांगुली को यह राहत दी है। बेंच ने मैगजीन के लिए लिखने या टीवी पर एंकरिंग के लिए मिलने वाले मेहनताने के लिए भी टैक्स डिमांड को खारिज कर दिया।


बेंच ने अपने फैसले में अथॉरिटी को रकम ब्याज सहित वापस लौटने के लिए कहा है। इसके अलावा केस फिर शुरू होने से पहले गांगुली द्वारा जमा कराई गई 50 लाख रुपये की रकम को भी वापस करने को कहा गया है।

अथॉरिटी ने गांगुली से आईपीएल के ब्रांड प्रोमोशन और मैच खेलने की फीस पर 1.51 करोड़ रुपये सर्विस टैक्स मांगे थे। गांगुली से इस आधार पर सर्विस टैक्स मांगा गया था कि मैच खेलने के लिए मिलने वाली फीस आईपीएल क्रिकेट मैच खेलने और ब्रांड प्रमोशन करने के लिए दी जाने वाली कंपोजिट फीस है।

–आईएएनएस


ईजेडए/एसजीके

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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