जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ी

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नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)| सरकार ने गुरुवार को वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) व रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट (जीएसटीआर-9सी) भरने की समय सीमा को बढ़ा दिया। अब वार्षिक र्टिन व रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 31 दिसंबर 2019 तक व वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक भरा जा सकेगा। केंद्र ने साथ ही इन फार्मो को सहज बनाने के लिए इनके विभिन्न फील्ड को ऐच्छिक करने का फैसला किया है।

इन परिवर्तनों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अधिसूचित किया है।


संशोधन में कहा गया कि करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग-अलग जानकारी नहीं देनी होगी।

सीबीआईसी को उम्मीद है कि इन बदलावों व समय सीमा के विस्तार से सभी जीएसटी करदाता वित्त वर्ष 2017-18 व 2018-19 के वार्षिक रिटर्न व रिकसिलिएशन स्टेटमेंट समय से जमा कर सकेंगे।

जीएसटीआर-9 व जीएसटीआर-9सी को दाखिल करने के संदर्भ में करदाताओं द्वारा विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करने के रिप्रजेंटेशन विभाग को प्राप्त हुए थे।


उल्लेखनीय है कि इससे पहले वित्त वर्ष 2018 के लिए जीएसटीआर-9 व जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 व वित्त वर्ष 2019 के लिए 31 दिसंबर 2019 थी।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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