कश्मीर में बच्चों की अवैध हिरासत का मामला संविधान पीठ को भेजा

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नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर में बच्चों की अवैध हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका संविधान पीठ के पास भेज दी। यह याचिका पांच अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को रद्द करने के बाद दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने शनिवार को न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया था, जिसे अनुच्छेद-370 से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करनी है।

यह याचिका दो बाल अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई है। इस संबंध में प्रधान न्यायाधीश ने 20 सितंबर को कहा था कि यह याचिका जम्मू-कश्मीर में बच्चों की हिरासत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रही है।


 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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