मालदीव की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति गयूम की कारावास की सजा पलटी

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माले, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)| मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून गयूम के जमानत पर रिहा होने के कुछ सप्ताह बाद गुरुवार को उच्च न्यायालय ने उनकी कारावास की सजा निरस्त कर दी। समाचार एजेंसी ‘एफे’ के अनुसार, गयूम को न्याय में बाधा डालने के लिए एक साल सात महीने कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने पुलिस की जांच के दौरान अपना मोबाइल फोन सौंपने से मना कर दिया था।

उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि 82 वर्षीय पूर्व कद्दावर नेता पर आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाना प्रक्रिया का उल्लंघन है।


गयूम को जुलाई में दोषी करार दिया गया था। मालदीव में सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह के विजयी होने पर गयूम को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

गयूम को आपातकाल के दौरान फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। सर्वोच्च नयायालय द्वारा राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और विपक्ष के 12 सांसदों की सदस्यता दोबारा बहाल करने का आदेश दिए जाने के बाद आपातकाल लागू किया गया था।

 


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