कराची, 23 फरवरी (आईएएनएस)। सिंध हाईकोर्ट के चुनाव न्यायाधिकरण (इलेक्शन ट्रिब्यूनल) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता और जल संसाधन मंत्री फैसल वावदा को मंगलवार को सीनेट चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित किया।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के उम्मीदवार कादिर खान की 3 मार्च के सीनेट चुनावों के लिए फैसल के नामांकन पत्र को मंजूरी देने के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
अपनी याचिका में कादिर खान ने कहा कि फैसल ने अपनी अमेरिकी नागरिकता के बारे में तथ्यों को छिपाया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि रिटनिर्ंग ऑफिसर के समक्ष इस बारे में आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) में फैसल को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर भी सुनवाई हो रही है। हालांकि, अभी तक किसी निर्णय की घोषणा नहीं की गई है।
फैसल के नामांकन पत्र को ईसीपी ने 18 फरवरी को स्वीकार कर लिया। हालांकि, बाद में उन्हें इसके लिए चुनौती दी गई थी।
21 फरवरी को सिंध हाईकोर्ट ने सीनेट चुनावों के लिए ईसीपी द्वारा नामांकन पत्रों की अस्वीकृति और स्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक चुनाव न्यायाधिकरण का गठन किया था।
–आईएएनएस
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