पेस-रिया के मेंटेनेंस मामले में पारिवारिक अदालत को एक साल और मिला

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 नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस व पूर्व लिव-इन पार्टनर रिया पिल्लई के बीच मेंटेनेंस (भरण-पोषण) मामले में निर्णय के लिए एक पारिवारिक अदालत को एक साल का समय और दिया।

  यह आदेश न्यायमूर्ति यू.यू.ललित व न्यायमूर्ति विनीत शरण की खंडपीठ ने दिया। पीठ ने यह आदेश पारिवारिक अदालत के एक न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय के विस्तार की मांग पर दिया।


न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत को एक पत्र में स्थिति से अवगत कराया है।

यह दूसरी बार है कि शीर्ष अदालत ने कार्यवाही पूरा करने के लिए अवधि को बढ़ाया है।

शीर्ष अदालत ने 16 मार्च 2018 को पारिवारिक अदालत को विवाद में फैसला सुनाने के लिए तीन महीने का समय दिया था, लेकिन तब मामले पर निर्णय नहीं हो सका और संबंधित न्यायाधीश ने दूसरे विस्तार की मांग की।


पारिवारिक अदालत पिल्लई के भरण-पोषण व उनकी बेटी की कस्टडी पर 2014 से मामले पर सुनवाई कर रही है। पिल्लई ने पेस व उनके पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा व उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है।

पिल्लई ने अदालत से कहा कि पेस कोई वस्तु देने पर राजी नहीं है, न तो घर और न ही पैसा। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण की मांग की है।

पेस ने पिल्लई की याचिका का विरोध किया है।

शीर्ष अदालत ने उनसे अदालत से बाहर सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने मामले का निपटारा करने को कहा है।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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