प्रदूषण : पीडब्ल्यूडी पर 20 लाख का जुर्माना, थर्मल पॉवर प्लांट बंद करने की मांग

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार की मांग है कि सात दिन के अंदर एनसीआर के सारे थर्मल पॉवर प्लांट बंद हों। इस संबंध में सीपीसीबी और ईपीसीए को पत्र भी लिखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी पर 20 लाख रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, “केंद्र का कहना है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से दिल्ली में केवल 4 प्रतिशत तक प्रदूषण बढ़ता है, जबकि जैसे-जैसे पराली जलने के मामले बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में दिल्ली का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ग्रैप लागू होने के बाद हम दिल्ली में जेनरेटर बंद कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा छूट मांग रहा है, पिछली बार भी इन्हें छूट मिली थी, यह भेदभाव की नीति नहीं चलेगी।”


राय ने नासा से प्राप्त पराली जलने की तश्वीरों का हवाला देते हुए कहा, “दिल्ली के अंदर एक तरफ इस नासा के चित्र को रख लीजिए और दूसरी तरफ 15 दिन में एक्यूआई के बढ़े स्तर के आंकड़े को रख लीजिए। जैसे-जैसे यह लाल क्षेत्र नासा के मानचित्र में बढ़ता गया, 15 दिनों के अंदर दिल्ली में उसी अनुपात में एक्यूआई का इंडेक्स बढ़ता गया। दोनों का यह तालमेल क्या है कि पराली जलने की घटनाएं बढ़नी शुरू होती हैं और दिल्ली का एक्यूआई स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है।”

गोपाल राय ने कहा, “दिल्ली में जो भी प्रदूषण के स्रोत हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार कटिबद्ध है। हम ईपीसीए, वैज्ञानिकों, केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री के सुझाव का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर कोविड के समय में जो खतरा है, उसे कम करना है।”

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर चलाए जा रहे ‘एंटी डस्ट’ अभियान की कड़ी में गुरुवार को बुराड़ी के मुख्य मार्ग के साथ बन रहे नाले के निर्माण साइट्स का स्थलीय निरीक्षण किया। पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का मौके पर बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता पाया।


इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि साइट्स पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में भारी लापरवाही पाई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए संबंधित विभागों को जो सतर्कता बरतनी चाहिए, उसमें लापरवाही दिख रही है। हमने डीपीसीसी को पीडब्ल्यूडी पर 20 लाख रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

साथ ही पीडब्ल्यूडी को साइट पर पानी के दो और टैंकर लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, बाहर निकाली गई मिट्टी को ढंकने का निर्देश दिया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर धूल के उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ‘एंटी डस्ट’ कैम्पेन शुरू किया है। जिसके तहत सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और उसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

–आईएएनएस

जीसीबी/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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