सौतेली बेटी की हत्या पर भारतीय मूल की महिला को 22 साल की कैद

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 वाशिंगटन, 4 जून (आईएएनएस)| भारतीय मूल की एक महिला को साल 2016 में अपनी नौ साल की सौतेली बेटी अशदीप कौर की बाथटब में गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में अमेरिकी अदालत ने 22 साल कैद की सजा सुनाई है।

 अदालत ने घटना को ‘चरम हिंसा’ का एक उदाहरण बताते हुए इसे काफी तकलीफदेह बताया।


न्यूयॉर्क, क्वींस की रहने वाली शमदई अर्जुन (55) को इस अपराध के लिए सोमवार को सजा सुनाई गई। अगस्त 2016 में की गई इस हत्या के चलते अब शमदई को अपनी जिंदगी के 22 साल सलाखों के पीछे गुजारने होंगे।

क्वींस डेली ईगल की रिपोर्ट के मुताबिक, क्वींस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केनेथ होल्हर ने इस मामले में सजा सुनाई।

अपने पिता सुखजिंदर सिंह और उनकी पत्नी संग रहने के लिए अशदीप कौर भारत से यहां आई थी। परिवार के सदस्यों ने कहा कि बच्ची ने उसकी सौतेली मां के दुर्व्यवहार के बारे में उन्हें बताया था।


ट्रायल गवाही के अनुसार, शमदई 19 अगस्त, 2016 को शाम के करीब साढ़े पांच बजे अपने पूर्व पति और अपने 3 और 5 साल के दो पोतों संग क्वींस के रिचमंड हिल स्टेशन पर स्थित अपने घर से निकली थी।

जब एक प्रत्यक्षदर्शी ने उससे पूछा कि अशदीप कहां है, तो उसने बताया कि वह बाथरूम में है और अपने पिता का इंतजार कर रही है।

प्रत्यक्षदर्शी ने देखा कि बाथरूम की लाइट कई घंटों तक लगातार ऑन रही, इस पर उसने अशदीप के पिता सुखजिंदर को कॉल किया। अशदीप के पिता ने उसे बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने को कहा। बाद में अशदीप का शव बाथटब में मिला।

चिकित्सा परीक्षक के कार्यलय ने इस बात की पुष्टि की कि बच्ची की मौत गला घोंटने के चलते हुई।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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