श्रीनगर में प्रतिबंध

  • Follow Newsd Hindi On  

श्रीनगर, 1 मार्च (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर में प्रशासन ने जमात-ए-इस्लामी को ‘गैरकानूनी’ घोषित किए जाने और अनुच्छेद 35ए पर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के मद्देनजर शुक्रवार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध लगाए हैं। वरिष्ठ अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को भी नजरबंद रखा गया है।

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग शहर में भी एहतियातन प्रतिबंध लगाया गया है।


सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और तस्वीरों के आदान-प्रदान को रोकने के लिए घाटी में मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं दोनों की गति को धीमा कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अनुच्छेद 35ए में संशोधन की सिफारिश की ताकि सेवारत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति का लाभ और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन किसी भी तरह से अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 35ए को प्रभावित नहीं करता है।


 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)