नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)| पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बचाव पक्ष के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति आर. बानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बावजूद ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनके क्लाइंट की याचिका को सोमवार के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति बनुमती ने कहा कि इस संबंध में शीर्ष अदालत को मुख्य न्यायाधीश के आदेश की रजिस्ट्री मिलने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।
पीठ ने कहा, “रजिस्ट्री में कुछ अड़चनें हैं और उन्हें मुख्य न्यायाधीश से आदेश लेना होगा।”
सोलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें याचिका पर सुनवाई से कोई आपत्ति नहीं है।
आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।
चिदंबरम को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया और ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया।